अब नहीं भरना पड़ेगा Income Tax: वित्त मंत्री ने कहा 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा, गणित समझें

क्या Income Tax नहीं भरना पड़ेगा? Income टैक्स कैसे बचाएँ? अब नहीं भरना पड़ेगा Income Tax. Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम पर ऊंचे टैक्स रेट से परेशान हैं तो वित्त मंत्री आपके लिए सबसे अच्छी खबर लेकर आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला एस सीतारमण ने कहा है कि आपको 10 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा।

इनकम टैक्स पर बड़ा अपडेट: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी अपनी इनकम पर ऊंचे टैक्स रेट से परेशान हैं तो वित्त मंत्री आपके लिए सबसे अच्छी खबर लेकर आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा कि अब से आपको 10 लाख रुपये से कम आय पर टैक्स नहीं देना होगा. जी हां…बजट 2023 में, निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की आय को कर-मुक्त किया था, लेकिन आज हम आपको एक विकल्प प्रदान करेंगे, जहां आपको 10 लाख तक की आय पर शून्य पर कर का भुगतान करना होगा।

अब नहीं भरना पड़ेगा Income Tax
अब नहीं भरना पड़ेगा Income Tax

अब 10 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा

अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग सावधानी से करते हैं, तो आप 10 लाख तक की आय के लिए टैक्स कम कर पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए आपको पहले के टैक्स सिस्टम को चुनना होगा।

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सरकार ने उपलब्ध tax छूट का दायरा बढ़ाया

बता दें कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक इनकम पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया था. बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि वे सीमा बढ़ाएंगे। उसी तरह पहले के टैक्स सिस्टम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि पहले के टैक्स सिस्टम के तहत होम लोन से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी तक टैक्स सेविंग की सुविधाएं मिलती थीं।

10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

मीडिया में आई खबरों के अनुसार वेतनभोगी व्यक्ति अपनी 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर से बच सकते हैं। हालाँकि, ऐसा करने के लिए, इसे ठीक से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यदि कोई करदाता अतीत की कर प्रणाली का सही उपयोग करके योजना बनाता है तो वह 10 लाख तक की आय कर-मुक्त कर सकता है।

किन-किन तरीकों से बचा सकते हैं कितना टैक्स?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक पुराने टैक्स सिस्टम में EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश कर 1.5 हजार तक की बचत की जा सकती है. इस 1.5 लाख रुपये के टैक्स बोझ को घटाने के बाद आपकी टैक्स देनदारी घटकर 8.5 लाख रह जाएगी।

आप कर की राशि को किन तरीकों से कम कर सकते हैं?

इसके अलावा एनपीएस में 50,000 रुपये तक की बचत की संभावना है। यह धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर कटौती है। साथ ही अगर आपने कोई निवेश संपत्ति खरीदी है, तो आप 2 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा जरूरतों के लिए एक बीमा पॉलिसी खरीदना जो आपको 25,000 तक का कर बचाएगा। इसके अलावा जब आपके माता-पिता वरिष्ठ हैं या उनका निधन हो गया है, तो आप उनके नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदते समय 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हो सकते हैं।

अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा

इसके अलावा, आयकर अधिनियम में नियमों के अनुसार, 5 लाख से ऊपर की आय पर कर 12,500 (2.5 लाख का 5 प्रतिशत) है। ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपये की टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सभी कटौतियों का लाभ लेने में, आप भी पांच लाख की सीमा में आ जाएंगे और आपको कोई कर नहीं देना होगा।

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