7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को DA Arrear का लाभ मिला; अब टैक्स नहीं भरना होगा!

7th Pay Commission Debt Update: अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और एरियर का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भुगतान करने वाले कर्मचारी टैक्स में छूट (Tac discount) का लाभ ले सकते हैं।

7th Pay Commission Update

7th Pay Commission की जानकारी: देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और एरियर का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भुगतान करने वाले कर्मचारी टैक्स में छूट (Tac discount) का लाभ ले सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एरियर (DA Arrear) के पैसे पर टैक्स बचा सकते हैं।

मिलेगा टैक्स छूट

आपको बता दें कि सेक्शन 89 के तहत सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान करने वाले कर्मचारियों को एरियर पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। आप टैक्स छूट की मांग सकते हैं। टैक्स राहत लेने के लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E भरना होता है।

महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार बढ़ता है

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार इजाफा किया जाता है, जो डीए एरियर का भुगतान करता है। जनवरी और जुलाई में सरकार डीए एरियर के आंकड़ों को बदलता है। इस बार भी सरकार महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। इसलिए, सरकारी कर्मचारी इस एरियर पर टैक्स छूट की demand कर सकते हैं। DA Arrear कर्मचारियों के खाते में भेजा जाता है।

Read Also: 7th Pay Commission News: अच्छी खबर, कर्मचारियों का वेतन हजारों रुपये बढ़ेगा

एक्सपर्ट का क्या विचार है?

Expert कहते हैं कि अगर आप सेक्शन 89 के तहत टैक्स क्लेम दावा करते हैं, तो आपको पहले फॉर्म 10E भरना होगा। यदि आप इस फॉर्म के बिना क्लेम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें।

नोटिस में ये शामिल होंगे

कारण यह है कि फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए आपको सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है, यह इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया जाएगा।

Form 10E को किस तरह से सब्मिट कर सकते हैं?

  • सबसे पहले, आपको http://www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
  • फिर ई-फाइल पर जाकर इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है।
  • 10E फॉर्म अब इस स्थान पर दिखाई देगा। अब आपको इसमें वर्ष भरना होगा।
  • अब सभी विवरण भरने के बाद में सब्मिट करें और फिर प्रिव्यू पर क्लिक करें।
  • अब Go to e-Verify पर क्लिक करें। आपके सामने बाद में ई-वेरिफिकेशन पेज खुल जाएगा।
  • ई-वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपको मैसेज मिलेगा।
Our Homepage Click Here
Telegram Channel Click Here

Leave a Comment