इनकम टैक्स ई-फाइलिंग कैसे करे | e-filing income tax full details in hindi

इस पोस्ट में आपको income tax e filing के बारे बहुत सी जानकरी प्राप्त होगी।

जैसे की हम सभी जानते है कि आयकर याने कि इनकम टैक्स भरना कितना जरुरी होता है। लेकिन काफी सारे लोगो को इनकम टैक्स फाइल करने कि को जानकारी नहीं होती। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन्कम्वे टैक्स इ फाइलिंग कैसे bhare.

Keywords: What is income tax in hindi, Income tax e filing, income tax kaise bhare, Income tax details in hindi, आयकर क्या है, आयकर की पूरी जानकारी, income tax calculator, इनकम टैक्स, income tax e filing, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, income tax इंडिया e filing, इनकम टैक्स इन इंडिया, इनकम टैक्स इन हिंदी, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग कैसे करे, इनकम टैक्स ई ,फाइलिंग लॉगिन, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग last date

इनकम टैक्स (आयकर) क्या होता है? What is income tax in hindi

Income tax को हिंदी भाषा मे आयकर कहा जाता है। Income tax – “जो भी आमदनी या आय (Income) कोई भी पूरे वर्ष में कमाता है व उस आय(income) पर लगने वाले टैक्स(कर) को आयकर(इनकम टैक्स) कहा जाता है”। भारत मे 2,50,000 याने की ढाई लाख से नीचे की सालाना आय वाले व्यक्ति के लिए कोई आयकर(इनकम टैक्स) नही लगता। आयकर सरकार द्वारा लिया जाता है। यह सरकार द्वारा किसी की कमाई पर लगाया गया टैक्स होता है। इसी टैक्स से सरकार देश भर में विकास के कार्यो को करने में सक्षम हो पाती है। इनकम टैक्स किसी भी सरकार के लिए बहुत आवश्यक होता है इसके बिना देश की प्रगति नही हो सकती। भारत मे आयकर 2,50,000 या उस से अधिक सालाना कमाने वाले लोगो पर लगाया जाता है।

इनकम टैक्स क्यों लगता है? | आयकर क्यों लिया जाता है?

आयकर(इनकम टैक्स) एक व्यक्ति या व्यवसाय की कमाई का एक हिस्सा होता है जो कि सरकार को देश को अच्छे से चलाने के लिए भुगतान(pay) किया जाता है ताकि देश का विकास, राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा नियोजित लोगों के वेतन का भुगतान, आदि हो सके। सभी तरह के टैक्स कानून द्वारा पास किये गए नियमो के हिसाब से लगाये जाते है।

इनकम टैक्स की नई लिमिट  | Income tax new limit in India:

60 वर्ष से कम उम्र के लोगो के लिए इनकम टैक्स:

  • सालाना आय (yearly Income) – ₹0-2,50,000 । Tax Payable- Zero(Nil)
  • सालाना आय (yearly Income) – ₹2,50,001-5,00,000 । टैक्स- 5% याने कि 5% सालाना आय का।
  • सालाना आय (yearly Income) – ₹5,00,001-7,50,000 । टैक्स- ₹12,500+₹5 लाख व उससे ज्यादा आय का 10%
  • सालाना आय- ₹7,50,001-10,00,000 । टैक्स-37,500+ ₹7.5 लाख से ज्यादा कमाई का 15%
  • सालाना आय- ₹10,00,001- 12,50,000 । टैक्स- ₹75,000+₹10 लाख से ज्यादा आय का 20%
  • सालाना आय- ₹12,50,0001-15,00,000 । टैक्स – ₹1,25,000+12 लाख से ज्यादा आय का 25%
  • सालाना आय-₹15 लाख से ज्यादा । टैक्स- ₹1,87,000+ ₹15लाख से ज्यादा का 30%
इनकम टैक्स नई स्कीम

60-80 वर्ष के लोगो के लिए इनकम टैक्स

  • आय ₹3,00,000 के लिए ₹ zero(Nil) 
  • ₹3,00,001 से 5,00,000 के लिए 5% टैक्स
  • ₹5,00,001 से 10,00,000 । टैक्स- ₹10,000 + 20% कुल आय 5,00,000 से अधिक
  • ₹10,00,000 से अधिक के लिए टैक्स ₹1,10,000 + 30% कुल आय का 10,00,000 से अधिक जितनी हो।

80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगो के किए टैक्स

  • ₹5,00,000 तक कि सालाना आय पर कोई टैक्स नही।
  • ₹5,00,001-₹10 लाख तक आय के लिए 20%टैक्स
  • 10 लाख से ज्यादा आय के लिए टैक्स ₹1 लाख + 10 लाख से ज्यादा आय का 30%
INCOME TAX का उदाहरण

Income Tax भरने के लिए क्या क्या चाहिए । Documnet required for income tax e filing in hindi

  1. लागू आईटीआर फॉर्म का चयन: करदाताओं को उनके लिए लागू आईटीआर(ITR) फॉर्म को चुनना होगा।
  2. आधार को पैन से लिंक करें: आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न भरने करने से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
  3. वेतनभोगी(salaried) कर्मचारियों के लिए यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो भारत में अपने आयकर रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों को इकट्ठा करें। इस सूची से गुजरकर उन दस्तावेजों को देखें जिन्हें आपको अपने कर की आवश्यकता है। आपको चाहिए PAN कार्ड, फॉर्म -16, salary slip. अब इन सभी डॉक्युमनेट को इक्कठा करना जरूरी हो गया है।
  4. ब्याज आय से संबंधित दस्तावेज: बचत खाते पर ब्याज के लिए बैंक स्टेटमेंट / पासबुक। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ब्याज आय स्टेटमेंट। टीडीएस प्रमाणपत्र बैंकों और अन्य द्वारा जारी किया गया।
  5. फॉर्म 26AS फॉर्म 26AS आपकी ओर से काटे गए करों और आपके द्वारा भुगतान किए गए करों की जानकारी है। यह आयकर विभाग द्वारा प्रदान की जाता है। यह कटौतीकर्ताओं द्वारा आपकी ओर से काटे गए कर की जानकारी दिखाता है, करदाताओं द्वारा जमा किए गए कर पर विवरण और वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर वापसी को भी दर्शाता है। इस फॉर्म को IT विभाग की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है।
  6. धारा 80 निवेश ज्यादा जानें: धारा 80 सी निवेश दस्तावेज। PPF, NSC, ULIPS, ELSS, LIC के तहत किया गया निवेश धारा 80 C के तहत कटौती के लिए लायक है।
  7. कटौती के रूप में निम्नलिखित खर्च का दावा करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट: कटौती के रूप में निम्नलिखित खर्चों का दावा करने के लिए इन दस्तावेजों को संभाल कर अपने पास रखें – प्रोविडेंट फंड में आपका योगदान, आपके बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस, जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, stamp-duty और पंजीकरण शुल्क, अपने होम लोन पर मूलधन चुकाना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम / म्यूचुअल फंड निवेश आदि धारा 80 सी के तहत दावा की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है
  8. अन्य निवेश दस्तावेज: आवास ऋण पर चुकाया गया ब्याज: आवास ऋण पर ब्याज 2,00,000 रुपये तक की कर(टैक्स) बचत के लिए सहायक है। आवास ऋण पर ब्याज के रूप में जाने वाली संपत्ति ₹2,00,000 रुपये तक की कर बचत के लिए जरूरी हो सकती है। शिक्षा ऋण ब्याज भुगतान भी टैक्स बचाने में सहायक है।

ये भी जाने: आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे लिंक करे

What is ITR in hindi? | ITR की पूरी जानकारी

ITR का मतलब होता है Income Tax Return. ITR में आप अपनी आय और उसपे लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी देते है। ITR 7 तरह का होता है।

इसमे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 है। इनकम टैक्स को तय की तारीख पर या उसे से पहले आइटीआर दाखिल करना चाहिए।आइटीआर करदाता(tax payer) की कमाई के स्त्रोत, कमाई की राशि और करदाता की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है।

ITR के types

ITR क्यों व कब फ़ाइल करना चाहिए?

  • 1. यदि यदि आप की सालाना कमाई ढाई लाख या उससे अधिक रुपए की है तो आपको आइटीआर फाइल करनी चाहिए। आयु के अनुसार सालाना कमाई व उस पर लगने वाला टैक्स अलग अलग होता है जिसकी जानकारी ऊपर पहले ही दे दी गई है।
  • 2. यदि आपके पास कमाई के एक से अधिक साधन है तो आपको आइटीआर फाइल करना चाहिए।
  • 3. यदि आप इनकम टैक्स विभाग से इनकम टैक्स वापसी का दावा करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए।
  • 4. यदि आपने किसी विदेशी करेंसी में निवेश किया है या क्रिप्टोकरंसी में निवेश करके अच्छी आय प्राप्त की है तब भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए।
  • 5. यदि आप वीजा या लोन के लिए apply करना चाहते है।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग कैसे करे | income tax e filing in hindi

Income Tax भरने के लिए जरूरी तारीख इस प्रकार है-

  • 31 जनवरी: अपनी आय का proof देने की आखरी तारिख।
  • 31 मार्च: धारा 80 के तहत कहीं इन्वेस्ट करने की आखरी तारीख।
  • 31 जुलाई: ITR file करने की आखरी तारीख।
  • अक्टूबर- नवंबर: अपने टैक्स रिटर्न्स को verify कर सकते है।

आयकर e filing का तरीका

1. इनकम टैक्स की e filing वेबसाइट पे जाए-

यहा क्लिक करे- http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

2. इनकम टैक्स की वेबसाइट में आने के बाद आपको ‘register yourself’ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यदि आप पहले से रजिस्टर है तो next step को फॉलो करें।

e filing income tax

3. Regiter करने के बाद आपको “login here” वाले option में जाना है। आपकी यूजर आईडी आपका PAN कार्ड नंबर है।

4. लोगिन करने के बाद आपको e-file menu पे क्लिक करना है। इसपे क्लिक करने के बाद आप एल नई पेज में चले जाएंगे।

5. नए पेज में आपको आपकी पैन की डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद आपको Assessment year व ITR फॉर्म नंबर(ITR के form no. ऊपर bata दिए गए है) व इसके बाद filing टाइप select करना है।

6. अब आपको Select prepare and submit वाले बटन पे क्लिक करना है जो कि submission mode के नीचे दिए हुआ होगा।

7. अब आपको सभी instructions को ध्यान से पढ़कर fill करना है। ध्यान रहे कोई गलती न हो।

8. जब आप fill करले तो उसके बाद आपको ‘Taxes Paid and verification tab’ में आपको ‘I would like to e-verify’ पे क्लिक करना है।

9. अपने द्वारा भरी हुई जानकारी को check करने के लिए preview पे क्लिक करे, उसके बाद आप submit पे क्लिक कर सकते है।

10. उसके बाद आपको पेज दिखाई देगा जिसमे आपको ITR e-verify करना है। आप आधार OTP से e-ITR verify कर sakte है। उसके बाद आपको click and continue में जाना है। सब Done होने के बाद submit बटन में क्लिक करे।

यदि आपका e filing successful हो गया होगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा ” Your ITR has Successfully uploaded.”

आशा करते है आपको सही जानकारी मिली होगी।यदि आपका कोई भी सवाल है तो हमे contact कर सकते है या कमेंट में अपनी राय भी दे सकते है।

Leave a Reply

error: Content is protected !!