GST rules Change From 1st October 2022: 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में हुए बदलाव यहाँ जानें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वित्त अधिनियम (Finance Act) में पेश किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित प्रमुख लेजिस्लेटिव बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने जा रहे हैं।
आपको बता देते है, पिछले वित्तीय वर्ष से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की आखिरी तारीख को सितंबर के जगह जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख से बढ़ाकर अब उसे 30 नवंबर कर दिया गया है। साथ ही क्रेडिट नोट जारी करने और रिटर्न में डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।

इन बदलावों का यह भी उत्तर है कि इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी लिया जा सकता है जब इसे यूनिट के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बने ऑटो-ड्राफ्ट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के हिसाब से बैन नहीं किया गया हो।
इसके अलावा, जीएसटी का रेजिस्ट्रैशन अभी बंद किया जा सकता है, क्यूंकी पहले से एक रेजिस्टर्ड व्यक्ति लगातार छह महीने के समयकाल के बजाय तय टैक्स समयसीमा के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है।
इसके अलावा, टैक्स क्रेडिट के दावों से जुड़े पुराने प्रावधानों को नए टैक्स नियमों से बदल दिया गया है, जो आने वाले समय में जीएसटी रेग्युलेशन के ओवरहालिंग की ओर इशारा कर देते हैं।
सेल्स की डिटेल्स की रिपोर्टिंग में कमियाँ या गलतियों के सुधार के लिए आखिरी तारीख भी 30 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, सेल्स के संबंध में जीएसटी रिटर्न और टैक्स तारीख के लिए लेनदेन का मासिक समरी को अभी फाइल नहीं किया जा सकता है, यदि इसे पिछली टैक्स पीरीअड के लिए फाइल नहीं किया गया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले वित्तीय साल से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट नोट जारी करने और जीएसटी रिटर्न में सुधार के लिए समय लिमिट को 30 सितंबर से 30 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे।
DA (Dearness Allowance) Hike: 7th पे कमीशन
लेबर कार्ड से बनवाए आयुष्मान कार्ड बिल्कुल मुफ्त जानें कैसे?