ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 2023: आखिरी तारीख खत्म होने से पहले नहीं भरा ITR तो होगी ये कारवाई

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2023 [ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 2023]: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपना आयकर रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, गंभीर मामलों में उसे जेल भी हो सकती है.

ITR Filing Last Date 2023
ITR Filing Last Date 2023

ITR Filing Last Date 2023

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किस तरह का जुर्माना लग सकता है?

अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न फाइल करता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर वह अंतिम तारीख के बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करता है तो उसे हर महीने के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आईटीआर नहीं दाखिल करने पर लगने वाले जुर्माने के नियम इस प्रकार हैं:

  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है, तो आपको प्रति माह 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है और आपने आय में गड़बड़ी की है, तो आपको 200% का जुर्माना देना होगा.
  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है और आपने आय में गड़बड़ी की है और आपने आयकर चोरी की है, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है.

कौन सी धाराओं के तहत हो सकता है अपराध?

अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272(1) के तहत अपराध माना जाएगा. इस धारा के तहत दो साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

आईटीआर फाइल न करने पर आपको मिलने वाली सजा इस प्रकार है:

  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है.
  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है और आपने आय में गड़बड़ी की है, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है.
  • यदि आपने अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया है और आपने आय में गड़बड़ी की है और आपने आयकर चोरी की है, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है.

कैसे करें आयकर रिटर्न फाइल?

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं. आप किसी CA या CA के सहयोगी से भी अपना आयकर रिटर्न फाइल करा सकते हैं.

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आय के स्रोत का प्रमाण
  • खर्च का प्रमाण
  • अन्य संबंधित दस्तावेज

आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
  2. “ई-फाइलिंग” टैब पर क्लिक करें.
  3. “आयकर रिटर्न फाइल करें” लिंक पर क्लिक करें.
  4. अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें.
  5. अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
  6. अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें.
  7. आय के स्रोत का प्रमाण अपलोड करें.
  8. खर्च का प्रमाण अपलोड करें.
  9. अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करें.
  10. आयकर रिटर्न दाखिल करें.

आयकर रिटर्न फाइल करने के लाभ

आयकर रिटर्न फाइल करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

  • आप अपने कर का भुगतान कर सकते हैं.
  • आप आयकर विभाग के साथ अपनी कर स्थिति को अपडेट कर सकते हैं.
  • आप आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और लाभों का लाभ उठा सकते हैं.
  • आप आयकर विभाग के साथ अपनी कर स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं.

आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है

आयकर रिटर्न फाइल करना सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है. अगर आप आयकर रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, गंभीर मामलों में आपको जेल भी हो सकती है.

आईटीआर फाइल न करने से बचने के लिए आप कुछ बातें कर सकते हैं:

  • अपना आईटीआर समय पर दाखिल करें.
  • अपना आईटीआर सही तरीके से दाखिल करें.
  • अपना आईटीआर किसी सीए या टैक्स एडवाइजर की मदद से दाखिल करें.

यदि आप अपना आईटीआर फाइल करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर मदद ले सकते हैं.

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