Pan-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने के लिए बचे है सिर्फ कुछ दिन, देखें लिंकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pan-Aadhaar Link Last Date 2023: Pan-Aadhaar Link Process: यदि आपने अभी तक PAN-आधार को लिंक नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। वास्तव में, भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने को अनिवार्य बना दिया है। पैन को आधार से लिंक करने (Pan-Aadhaar Link) के लिए आयकर विभाग समय-समय पर लोगों को अलर्ट जारी करता रहा है। अब इसकी अंतिम तिथि नजदीक आ चुकी है।

Pan-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने के लिए बचे है सिर्फ कुछ दिन

पैन आधार लिंकिंग करने की अंतिम तिथि 2023

आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

यहां पैन और आधार को लिंक करने के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है:

  • चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
पैन-आधार लिंक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
  • चरण 2: “लिंक आधार” टैब पर क्लिक करें।
पैन-आधार लिंक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
  • चरण 3: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • चरण 4: “मान्य करें” बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 5: यदि विवरण मेल खाते हैं, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा “आपका पैन और आधार पहले से ही जुड़ा हुआ है”। यदि विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने पैन या आधार कार्ड में विवरण सही करना होगा।
  • चरण 6: यदि विवरण मेल खाते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करके अपने पैन और आधार को लिंक कर पाएंगे।
  • चरण 7: आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और “मान्य करें” बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 8: आपका पैन और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

आप एक एसएमएस भेजकर भी अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, UIDPAN<स्पेस>अपना आधार नंबर<स्पेस>अपना पैन नंबर टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेजें।

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो परिणाम भुगतने होंगे। आयकर विभाग ने कई चेतावनियां जारी कर उपयोगकर्ताओं से अपने पैन को तुरंत आधार से जोड़ने का आग्रह किया है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 से 30 जून तक आधार-पैन लिंक नहीं कराने वाले व्यक्तियों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। परिणामस्वरूप, आप अपने पैन कार्ड से संबंधित कोई भी वित्तीय या अन्य महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

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