Pan Aadhar Link Last Date 2023: भारत में अब आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना आवश्यक है अन्यथा आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाहेगा।
कुछ महीनों पहले इनकम टैक्स ने अधिसूचना जारी करते हुए लोगो को 31 मार्च 2023 की लास्ट डेट देते हुए जानकारी प्रदान की जिसमें सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अपील की थी। लेकिन अधिकतम लोगो ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया इसलिए इस समस्या को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन आधार लिंक की अंतिम तारीख में संशोधित करके 30 जून 2023 तक रखी है।

पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 2023
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम दिनांक में बदलाव कर दिया है जिससे अब आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड को आधार कार्ड से उसकी अंतिम दिनांक से पहले लिंक करवा सकते है।
भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम दिनांक 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम दिनांक 31 मार्च 2023 थी लेकिन अधिकतम लोग इस समय सीमा के पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए थे, इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर पैन और आधार कार्ड की अंतिम दिनांक में संशोधित कर लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।
वित्त मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी करते हुए समस्त सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम दिनांक 30 जून 2023 तक कर दी गई है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम दिनांक के बाद, जिसने भी अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवायेगा, उनके पैन कार्ड को इनकम टैक्स के द्वारा निष्क्रिय किया जाएगा। इसके साथ ही जिसका पेन आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है उनके आईटी रिफंड भी नहीं की जाएगी, इसलिए सभी लोग अंतिम दिनांक से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करवा लेना चाहिए।
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PIB ने सोशल मीडिया पर पैन-आधार लिंक पर दी जानकारी
भारतीय सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी देते हुए बताया है कि पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। समय सीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए निवेशकों को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अनुरोध किया है। वित्तीय बाजारों में निवेश करने वाले निवेशकों को यदि अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो वे निवेश नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया की असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासियों को अपना पैन-आधार लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही इस अधिसूचना के तहत, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस लिंक कराने की आवश्यकता नहीं थी
पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी क्यों है?
पैन कार्ड भारत में इनकम टैक्स भरने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन अब यह अनिवार्य है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाए। जिसका मकसद, भारत में आज के समय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, नकद धन और अनियमितताओं को रोकना है।
भारत के इनकम टैक्स कानून के तहत धारा 139AA द्वारा, पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यह लिंक आपके अकाउंट को सुरक्षित और उन्नत बनाता है।
इसके अलावा, जुलाई 2017 से पहले जारी सभी पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक करना आवश्यक है। सरकार ने बताया है कि अभी तक कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुके हैं जिसमें से लगभग अभी तक 46,70,66,691 लोगों ने ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाया है।
इसलिए, पैन से आधार लिंक करना जरूरी है। जिसका पालन करके आप भारत के समृद्धि और विकास में सहयोग कर सकते है।
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