RATION Card Update: अगर आप भी प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही राशन के लाभान्वित हैं। और आप प्रति माह सरकारी दुकान से इसे प्राप्त करते हैं परंतु रोशन डीलर कई बार आपको मानक से कम राशन देता है। यह देने से मना करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आये है हम आपको इस लेख के माध्यम से इसकी शिकायत करने का तरीका बताएंग ।आपको बता दें कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है ।करोना (corona virus)महामारी के दौरान गरीब कल्याण के तहत भी राशन उपलब्ध कराया गया है। परन्तु यदि आपका राशन डीलर आपको नहीं दे रहा है, राशन या घटतौली का और रहा है। तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। राशन कार्ड पर सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है, कि प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे , और यदि आप का डीलर ऐसा करता है। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।टोल फ्री नम्बर-18001800150 या फिर1967पर।
इसके लिए आवश्यक पात्रता
राशन कार्ड करीब परिवारों के लिए बनाया जाता है। इसके लिए कुछ मापदंड भी रखे गए हैं, जैसे कि वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही उसके पास हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मौजूद हो,।
जानें क्या है राशन कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बिजली बिल,गैस कनेक्शन बिल आदि।
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जानें आखिर कैसे करना है आपको ऑनलाइन शिकायत का स्टेटस चेक
यदि आप रसद विभाग में शिकायत दर्ज की है। और आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं ।तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें सबसे पहले तो आपको अधिकारिक वेबसाइट https//:fcs.up.gov.in पर जाना होगा उस पर जाते हैं। आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा ।और वहाँ पर ऑनलाइन शिकायत करने का ऑप्शन(option) दिखेगा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करे। आपको एक नया पेज खुल जाएगा ,जिसमें बॉक्स नज़र आएगा उसके दूसरे ऑप्शन “शिकायत की स्थिति देखें” का ऑप्शन दिखेगा उसे सेलेक्ट(select) करें ऐसा करते हैं। आप हमें एक नया पेज खुल जाएगा ।उससे शिकायत संख्या(complaint number) दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आप उसे दर्ज करके सबमिट करें, आपके सामने शिकायत की सथिति आ जाएगी।